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वेरियम सॉल्ट एवं लड़ी से जुड़े पटाखे चलाने पर रहेगा प्रतिबंध

वेरियम सॉल्ट एवं लड़ी से जुड़े पटाखे चलाने पर रहेगा प्रतिबंध
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दतिया। जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आमजन को निर्देश दिए है कि मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में वेरियम सॉल्ट से निर्मित पटाखे, लड़ी (जुड़े हुए पटाखे) में बने पटाखो चलाने पर प्रतिबंधित किया है। जिला मजिस्ट्रेट ने जारी आदेश में उल्लेख किया है कि पटाखा जिनकी तीव्रता विस्फोट स्थल से 4 मीटर की दूरी पर 125 डेसीमल से अधिक नहीं पटाखों का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। जिनके निर्माण में एनटीमनी, लीशियम, मरकरी, आर्सेनिक, लेड़, स्ट्रोंटियम क्रोमेट, विस्फोटक का उपयोग किया गया हो ऐसे पटखाों जो ई-कामर्स कंपनियांे अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाईन विक्रय तथा गैर लायसेंसी विक्रय भी प्रतिबंधित रहेगा। घोषित शांति क्षेत्र के भीतर 100 मीटर दूर तक तथा रात्रि 8 बजे से पहल तथा रात्रि 10 बजे के बाद पटाखें चलाने प्रतिबंधित किया गया है। पटाखा विक्रेताओं द्वारा प्रतिबंधित पटाखा के निर्माण, भण्ड़ारण परिवहन, विक्रय उपयोग करते पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध विस्फोटक नियम के तहत् दण्ड़ात्मक कार्यवाही की जायेगी। अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता भी रात्रि 9 बजे तक ही अतिशबाजी की दुकान खुली रख सकेंगे। जिला दण्ड़ाधिकारी ने अनुविभागीय दण्ड़ाधिकारी को निर्देश दिए है कि कम से कम पांच पटाखों सैम्पल लेकर जांच हेतु प्रयोगशाला मंे भेजना आज से ही सुनिश्चित करेंगे।

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