दतिया राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा के निर्देशानुसार एवं अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री मुकेश रावत के मार्गदर्शन में आज 5 अगस्त 2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया द्वारा आॅनलाईन गूगल मीट एप के माध्यम से नालसा की एसिट अटैक योजना विषय पर एवं म.प्र. अपराध पीडित योजना विषय पर आॅनलाईन विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया ।
अपर जिला न्यायाधीश दतिया श्री रोहित सिंह द्वारा जानकारी देते हुये बताया कि एसिड अटैक का अपराध पूरे समाज के प्रति अपराध है। एसिड अटैक के अपराध के कारण कई जिंदगियाॅ बर्बाद हुई हैं । हमारा समाज आज भी एसिड अटैक के अपराध से पीडित व्यक्तियों को सर उठाकर जीने की इजाजत नहीं देता है। । तेजाब से सिर्फ चेहरा नही इंसान की आत्मा भी जलने लगती हैं । एसिड अटैक से पीडित व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोडने हेतु नालसा नई दिल्ली द्वारा नालसा एसिड अटैक से पीडित व्यक्तियों के विधिक सहायता योजना लागू की गई है। उक्त योजना का लाभ पीडितों तक पहुॅचाने हेतु समय≤ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक विधिक साक्षरता शिविर का आयेाजन किया जाता है।
न्यायाधीश द्वारा जानकारी देते हुये यह भी बताया गया कि एसिड अटैक से पीडित व्यक्तियों के प्रति हुये अपराध के लिये म.प्र. अपराध पीडित प्रतिकर योजना भी लागू की गई है जिसके अंतर्गत एसिड अटैक के प्रकरण में पीडित को निःशुल्क इलाज एवं पीडित या उसके आश्रित को 15 दिवस के भीतर नियमानुसार निर्धारित राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
विधिक साक्षरता शिविर का संचालन एवं आभार प्रदर्शन जिला विधिक सहायता अधिकारी दतिया सुश्री अंकिता शांडिल्य द्वारा किया गया । शिविर में समस्त पैरालीगल वालेंटियर सहित उपस्थित रहे ।




