

दतिया।शासन द्वारा जारी निर्देशों के पालन में एवं कलेक्टर संदीप कुमार माकिन के निर्देशन में आज रावतपुरा कॉलेज दतिया के सभाकक्ष में जिला विधिक सेवा, पुलिस विभाग, पंचायत विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम पर संवाद एवं वन स्टॉप सेंटर ऊर्जा डेस्क, घरेलू हिंसा आदि के संबध में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जिला जज विवेक शिवहरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धनंजय मिश्रा, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं विकास विभाग अरविंद उपाध्याय, मिश्रा, महिला थाना प्रभारी मोनिका मिश्रा,एस आई रिचा दंडौतिया, महिला एवं बाल विकास से बाल संरक्षण अधिकारी धीर सिंह कुशवाह राजीव चौवे, घनश्याम राजपूत प्रमुख रूप से मौजूद रहे।कार्यक्रम के प्रारंभ में बाल संरक्षण अधिकारी धीर सिंह कुशवाह ने उपस्थित प्रतिभागियों को अभियान के तहत आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा बेटियों और महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न कानूनों एवं योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम पर चर्चा करते हुए कहा कि यहअधिनियम कुटिुम्ब में एक ही क्षत के नीचे निवासरत किसी महिला या बालिका के साथ यदि किसी प्रकार की हिंसा जैसे शारीरिक मानसिक, भावनात्मक एवं लैंगिग हिंसा होती है तो विभाग वन स्टाप सेंटर के माध्यम से पीडित महिला को विधिक, चिकित्सीय, पुलिस एवं परामर्श संबधी सहायता उपलब्ध कराता है। उन्होंने बताया कि परामर्श के उपरांत भी यदि पक्षकरों में समझौता नहीं होता है तब विभाग परियेाजना अधिकारी संरक्षण अधिकारी के माध्यम से पीड़ित महिला की डीआईआर तैयार कर संबधित न्यायालय में प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धनंजय मिश्रा ने उपस्थित प्रतिभागियों को सबोधित करते हुए कहा कि विशेष जागरूकता अभियान हम होंगे कामयाव पखवाड़ा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। जिससे समाज में अधिक से अधिक जागरूकता लाई जा सके। महिला थाना प्रभारी मोनिका मिश्रा ने प्रतिभागियों को महिला हेल्प लाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, सी-बॉक्स एवं पुलिस हेल्पलाइन 100 के बारे में जानकारी प्रदान की। पुलिस विभाग की ओर से मोनिका मिश्रा ने प्रतिभागियों को बाल विवाह मुक्त भारत के संबध में शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रतिभागी के रूप में उपस्थित महिला सरपंच द्वारा महिला सुरक्षा के संबध में प्रतिभागियों को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में जिला जज विवेक शिवहरे ने उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि 14 दिसम्बर को जिले में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षणअधिनियम के तहत प्रचलित मामलों एवं अन्य सभी समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण त्वरित किया जाएगा। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना का वाचन कराया एवं जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम हेतु विभिन्न कानूनों यथा पॉक्सों एक्ट, पॉस एक्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम आदि कानूनों के व्यापक प्रचार-प्रसार की बात कही, जिससे समाज में जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम की जा सके।




