माता रतनगढ़ मेले के लिए अपर कलेक्टर नोडल अधिकारी रहेंगे
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दतिया।दतिया जिले में माँ रतनगढ़ माता मंदिर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी दीपावली की दौज पर 25 एवं 26 अक्टूबर को विशाल मेले के आयोजन को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्ड़ाधिकारी संजय कुमार ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।कलेक्टर एवं जिला दण्ड़ाधिकारी संजय कुमार ने दण्ड़ प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक माता रतनगढ़ मेले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए प्रतिबधात्मक आदेश जारी किए है।जारी आदेश में रतनगढ़ माता मेले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में अगरबत्ती, नारियल, पॉलथिन मेले के दौरान दुकानदारों एवं श्रृद्धांलुओं द्वारा किसी भी प्रकार के आगनेय एवं ज्वलनशील उपकरणों का उपयोग करना पूर्णः प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।उल्लेखनीय है कि माँ रतनगढ़ माता मंदिर पर दीपावली दौज मेले के अवसर पर 25 से 30 लाख श्रृद्धालु एयं पर्यटक माता रतनगढ़ पहुंचते है।वही रतनगढ़ में 25 से 26 अक्टूबर तक माँ रतनगढ़ माता मंदिर पर दीपावली दौज पर आयोजित होने वाले रतनगढ़ मेले में समस्त व्यवस्थाओं के समन्वय एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु कलेक्टर संजय कुमार ने अपर कलेक्टर दतिया रूपेश उपाध्याय को नोडल अधिकारी बनाया है। जिनका मोबाईल नम्बर 9425360221 है। इनके सहायक नोडल अधिकारी के रूप में डिप्टी कलेक्टर श्रीमती दीपशिखा भगत रहेगी। जिनका मोबाईल नम्बर 9340035500 है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सेवढ़ा अनुराग निगवाल सम्पूर्ण मेले के लिए मेला अधिकारी रहेंगे। इनका मोबाईल नम्बर 8010126450 है। सहायक मेला अधिकारी तहसीलदार सेवढ़ा सूर्यकांत त्रिपाठी रहेंगे। इनका मोबाईल नम्बर 9425490269 रहेगा।माता रतनगढ़ मेला सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में पॉलीथिन एवं आग्नेय एवं ज्वलनशील उपकरणों का प्रयोग पूर्णत, प्रतिबंधित रहेगा
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माता रतनगढ़ मेले के लिए अपर कलेक्टर नोडल अधिकारी रहेंगे
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दतिया।दतिया जिले में माँ रतनगढ़ माता मंदिर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी दीपावली की दौज पर 25 एवं 26 अक्टूबर को विशाल मेले के आयोजन को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्ड़ाधिकारी संजय कुमार ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।कलेक्टर एवं जिला दण्ड़ाधिकारी संजय कुमार ने दण्ड़ प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक माता रतनगढ़ मेले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए प्रतिबधात्मक आदेश जारी किए है।जारी आदेश में रतनगढ़ माता मेले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में अगरबत्ती, नारियल, पॉलथिन मेले के दौरान दुकानदारों एवं श्रृद्धांलुओं द्वारा किसी भी प्रकार के आगनेय एवं ज्वलनशील उपकरणों का उपयोग करना पूर्णः प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।उल्लेखनीय है कि माँ रतनगढ़ माता मंदिर पर दीपावली दौज मेले के अवसर पर 25 से 30 लाख श्रृद्धालु एयं पर्यटक माता रतनगढ़ पहुंचते है।वही रतनगढ़ में 25 से 26 अक्टूबर तक माँ रतनगढ़ माता मंदिर पर दीपावली दौज पर आयोजित होने वाले रतनगढ़ मेले में समस्त व्यवस्थाओं के समन्वय एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु कलेक्टर संजय कुमार ने अपर कलेक्टर दतिया रूपेश उपाध्याय को नोडल अधिकारी बनाया है। जिनका मोबाईल नम्बर 9425360221 है। इनके सहायक नोडल अधिकारी के रूप में डिप्टी कलेक्टर श्रीमती दीपशिखा भगत रहेगी। जिनका मोबाईल नम्बर 9340035500 है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सेवढ़ा अनुराग निगवाल सम्पूर्ण मेले के लिए मेला अधिकारी रहेंगे। इनका मोबाईल नम्बर 8010126450 है। सहायक मेला अधिकारी तहसीलदार सेवढ़ा सूर्यकांत त्रिपाठी रहेंगे। इनका मोबाईल नम्बर 9425490269 रहेगा।




