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पत्नि के प्रचार करने के आरोप में सचिव निलंबित

पत्नि के प्रचार करने के आरोप में सचिव निलंबित
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दतिया। सरपंच पद का चुनाव लड़ रही पत्नि का प्रचार-प्रसार करने के आरोप में रावकलां के सचिव श्री रामबरन सिंह रावत को कलेक्टर संजय कुमार ने तत्काल प्रभाव निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर ने निलंबन की कार्यवाही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम 5 का उल्लघंन एवं शासकीय सेवकों के लिए लागू आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने पर की गई है।
त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन 2022 के तहत् ग्राम पंचायत बड़गोर के सरपंच पद पर श्रीमती चंद्रा रावत पत्नि रामबरन सिंह रावत चुनाव लड़ रही है। पंचायत सचिव रामबरन सिंह रावत द्वारा खुलेआम पंपलेट वितरित कर पत्नि के प्रचार-प्रसार करने की शिकायत कलेक्टर को प्राप्त हुई थी। प्राप्त शिकायत को देखते हुए कलेक्टर ने पंचायत सचिव श्री रामबरन सिंह रावत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में श्री रावत का मुख्यालय रिटर्निग ऑफीसर पंचायत भाण्ड़ेर निर्धारित किया गया है।

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