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ऑनलाइन विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन आपदा से पीड़ित व्यक्ति भी नि:शुल्क विधिक सहायता के हकदार हैं::-श्री गंगा चरण शर्मा जिला जज दतिया।

“ऑनलाइन विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन आपदा से पीड़ित व्यक्ति भी नि:शुल्क विधिक सहायता के हकदार हैं::-श्री गंगा चरण शर्मा जिला जज दतिया।


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दतिया|राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष महोदय श्री आर.पी.शर्मा के निर्देशानुसार एवं अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया श्री मुकेश रावत जी के मार्गदर्शन में आज दिनांक: 24.09.2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया द्वारा ऑनलाइन माध्यम से बाल प्रगति शिक्षण संस्थान दतिया के संयुक्त तत्वाधान में नालसा आपदा पीड़ितों के लिए विधिक सहायता योजना विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
श्री गंगा चरण शर्मा जिला जज दतिया द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि नालसा की आपदा पीड़ित योजना का उद्देश्य से आपदा पीड़ितों को विधिक सेवाएं प्रदान करना है।जो जन आपदा,जातीय हिंसा जातिगत अत्याचार,बाढ़,भूकंप अथवा औद्योगिक आपदा से पीड़ित होने के कारण अनपेक्षित अभाव की परिस्थितियों में है।
न्यायाधीश महोदय द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा ऐसे आपदा पीड़ितों को नि:शुल्क सेवाएं प्राप्त करने के लिए वाद दायर करने अथवा बचाव करने का पात्र बनाता है।
जो अनपेक्षित अभाव व परिस्थितियों में हैं।प्राय: किसी भी प्रकार की आपदा चाहे वे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित पीड़ित प्राय: सचेत नहीं होते और जीवन की क्षति, बेघर हो जाना,संपत्ति के नष्ट होने आदि के नुकसान होने की दु:खद स्थिति का सामना करते हैं।और प्रभावित क्षेत्र के समुदाय कि सहन करने की क्षमता से परे मानवी पीड़ा और क्षति से पीड़ित होते हैं।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश सरकारी विभागों एवं गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय करना एवं पीड़ितों को विधिक सहायता प्रदान करने पर है।विधिक साक्षरता शिविर का संचालन एवं आभार प्रदर्शन श्री सुदीप तिवारी पैरालीगल वॉलिंटियर्स एवं संचालक बाल प्रगति संस्थान दतिया द्वारा किया गया शिविर में सामाजिक कार्यकर्ता एवं शिक्षकगण एवं समस्त पैरालीगल वॉलिंटियर्स उपस्थित रहे।

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