Breaking ग्वालियर

3 दिन बंद रहेगी शराब की दुकान, आबकारी विभाग ने जड़ा दुकानों पर ताला

3 दिन बंद रहेगी शराब की दुकान, आबकारी विभाग ने जड़ा दुकानों पर ताला

 

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को लेकर 3 बजे से शुरू हुआ ड्राई डे

 

भितरवार। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन कार्यक्रम के चलते ग्वालियर जिले में पहले चरण का त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 25 जून को होना है। ऐसी स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा जिले में मतदान से 48 घंटे पूर्व पूरे जिले को ड्राई डे घोषित किया गया है। जिसके चलते जिले के अंदर संचालित सभी शराब की दुकानों को 3 दिन तक के लिए बंद रखा गया है। उक्त आदेश के परिपालन में भितरवार मैं संचालित शराब की दुकान को आबकारी उपनिरीक्षक आमीन खान द्वारा आबकारी बल के साथ पहुंचकर दोपहर 3:00 बजे से ड्राई डे घोषित करते हुए, दुकान को ताला लगाकर सील करने की कार्रवाई की गई।

 

जिला निर्वाचन अधिकारी ग्वालियर कलेक्टर को कोशलेंद्र विक्रम सिंह के यहां से जारी आदेश में कहा गया है कि घोषित ड्राई डे के दौरान सभी प्रकार की शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां और शराब बिक्री और वितरण करने वाले अन्य संस्थानों को शराब बेचने तथा पेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही निर्वाचन नियमावली के चलते उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जाएगी। वही बंद अवधि के बारे में आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि जिले की सभी आबकारी अनुज्ञापितों को मतदान दिवस की समाप्ति से 48 घंटे पहले यानी 23 जून 2022 की दोपहर 3 बजे से मतदान एवं पंचायत मतगणना के दौरान मादक पदार्थ की दुकानों को तात्कालिक रूप से बंद किया जाता है। आदेश के पालन में आबकारी उपनिरीक्षक आमिन खान बृहस्पतिवार की दोपहर 3:00 बजे भितरवार, गधोटा, हरसी आदि अधिकृत दुकानों पर पहुंचे और जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश का हवाला देते हुए दुकानों को बंद करते हुए सील करने की कार्रवाई की गई। साथ ही संबंधित अधिकृत ठेका संचालक को निर्देश दिया गया कि, किसी प्रकार की शराब का क्रय विक्रय करने की शिकायत पाई जाती है तो संबंधित का ठेका निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

संवाददाता कृष्णकांत शर्मा की खबर

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को लेकर 3 बजे से शुरू हुआ ड्राई ड
Abhishek Agrawal