कोरोना संक्रमण से रोकथाम हेतु जिले में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू
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दतिया। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु वर्तमान परिदृष्य में जिले में आम नागरिकों के कोविड-19 महामारी एवं संक्रमण से बचाव, जन सामान्य के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिए गए नवीन निर्देशों के अनुरूप कलेक्टर एवं जिला दण्ड़ाधिकारी संजय कुमार ने दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 44 में प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिले के लिए आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिला दण्ड़ाधिकारी श्री कुमार द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि दतिया जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र अंतर्गत रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा। जिला अंतर्गत समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्लैक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पुल, क्लब, स्टेड़ियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी जिन्होंने कोविड-19 के दोनो टीके लगवाएं है। दतिया जिला अंतर्गत समस्त शासकीय सेवकों से अपेक्षा है कि वह कोविड-19 की दोनो डोज लें। समस्त कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे जिनके द्वारा दोनो टीके नहीं लगाये गए है तथा उन्हें टीके लगवाना सुनिश्चित करें। जिला अंतर्गत समस्त स्कूलों, कॉलेजों, होस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक स्टॉफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से अपेक्षा है कि वे कोवड-19 के टीके की दोनो डोज लें। ऐसे स्टॉफ, कर्मियों, छात्र-छात्राओं जिनके द्वारा दोनो टीके नहीं लगाए गए है उन्हें दोनो टीके लगवाना प्राचार्य, संचालक सुनिश्चित करें। दतिया जिला अंमतर्गत समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलेों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 टीके की दोनो डोज लें जिन दुकानदारों द्वारा दोनो टीके नहीं लगाए गए है उन्हें दोनो टीके लगवाना मार्केट एसोसिएशन, मॉल, प्रबंधन, मेला आयोजन सुनिश्चित करें। जिला अंतर्गत समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पुल स्टॉफ को दोनो टीके लगवाना आवश्यक होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग आदि का पालन सुनिश्चित करें। रोको टोको अभियान अंतर्गत मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुमार्ना वसूली की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
उपरोक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा (51-60) एवं भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा 188 तथा अन्य उपयुक्त कानूनी प्रावधानों की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वैधानिक, दाण्ड़िक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।




