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भाण्डेर पुलिस ने बिना अनुमति के देर रात में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर कोलाहल अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही 

दतिया।मध्यप्रदेश शासन द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके पालन में पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा जिले में चलाए जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रो के विरूद्ध अभियान के तहत एवं अति. पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार शिवहरे वं एसडीओपी कर्णिक श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भाण्डेर निरीक्षक विनीत तिवारी के द्वारा थाना भाण्डेर की पुलिस टीम के साथ मिलकर थाना क्षेत्र भाण्डेर मे कस्बा एवं इलाका का लगातार भ्रमण किया गया।इसी कड़ी में सोमवार की दरम्यानि रात्रि मे कस्बा गस्त के दौरान अयोध्या बस्ती बरकीसराय मोहल्ला भाण्डेर मे वीरसिंह वंशकार के घर के बाहर रात्रि करीब 1 बजे डी.जे. साउण्ड सिस्टम, ध्वनि विस्तारक यंत्र बजता मिला जिसके संबंध में वीरसिहं वंशकार पुत्र बैजनाथ निवासी बरकीसराय मोहल्ला भाण्डेर से देर रात तक डीजे बजाने के संबंध में परमीशन चाही गयी तो कोई परमीशन न होना बताया। वीरसिंह वंशकार का उक्त कृत्य म.प्र. शासन के आदेश एवं कोलाहल अधिनियम के तहत दण्डनीय पाये जाने से थाना प्रभारी भाण्डेर द्वारा मौके पर उक्त डीजे साउण्ड सिस्टम एम्पलीफायर, मशीन आदि को जप्त कर आरोपी वीरसिंह वंशकार के विरुद्ध कोला. अधि. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।कार्यवाही में सराहनीय भूमिका निरी विनीत तिवारी थाना प्रभारी भाण्डेर, सउनि कोकसिंह रावत, आर. अजय सेनी, सै. कुअरपाल, डायल चालक कपिल दुबे थाना भाण्डेर की रही।

Abhishek Agrawal